लाभ
इस योजना के अंतर्गत, गैर सरकारी संगठनों, स्वायत्त निकायों, शैक्षणिक संस्थानों, सहकारिता सोसाइटियों आदि को डे केयर सेन्टर,वृद्धावस्था गृहों, मोबाइल चिकित्सा देखभाल इकाईयां तथा वृद्ध व्यक्तियों के लिए गैर-संस्थागत सेवाएं चालू करने तथा उनके रख-रखाव संबंधी परियोजना की 90 प्रतिशत लागत के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। लागत का शेष 10 प्रतिशत हिस्सा एन जी ओ द्वारा स्वयं वहन किया जाता है।
वृद्धावस्था गृहों तथा बहु सेवा केन्द्रों का निर्माण
वृद्ध व्यक्तियों के लिए वृद्धावस्था गृहों/ बहु सेवा केन्द्रों का निर्माण करने के लिए पंचायती राज संस्थानों/स्वैच्छिक संगठनों/स्व सहायता समूहों को सहायता प्रदान करने की योजना (योजनेत्तर स्कीम)। इस योजना के अंतर्गत गैर सरकारी संगठनों को राज्य सरकार/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की सिफारिश पर वृद्धावस्था गृहों/ बहु सेवा केन्द्रों के निर्माण के लिए एक मुश्त निर्माण अनुदान प्रदान किया जाता है।
(इस योजना में संशोधन किया जा रहा है संदर्भ के लिए www.socialjustice.nic.in देखें)