ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा इस योजना की शुरुआत 2000-2001 में की गई। 65 वर्ष अथवा इससे अधिक आयु के दरिद्र वरिष्ट नागरिक जो राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (एन ओ ए पी एस) के अंतर्गत वृद्धावस्था पेंशन के लिए हकदार हैं,लेकिन उन्हें यह पेंशन प्राप्त नहीं हो रही है, उन्हें इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है तथा उनको प्रति व्यक्ति प्रति माह 10 किलोग्राम अनाज की मुफ्त आपूर्ति इस योजना के अंतर्गत की जाती है।
वर्ष 2002-2003 से इस राज्य योजना में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम जिसमें राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना तथा राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना शामिल है, के साथ राज्य योजना में अंतरित कर दिया गया है। इस अंतरित योजना के लिए निधियां अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ए सी ए) के रुप में वित्त मंत्रालय द्वारा राज्य योजना को जारी की जाती हैं तथा राज्यों के पास लाभभोगियों को चुनने तथा इसके कार्यान्वयन को चुनने के लिए अपेक्षित अनुमति है। राज्य सरकारों को अनाज बी पी एल दरों पर उपलब्ध कराया जाता है।
(संदर्भ- http://fcamin.nic.in/)